विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 54 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि उन्होंने UGC अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किया है। इन विश्वविद्यालयों ने आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी जमा नहीं की और न ही इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया। छत्तीसगढ़ के तीन विश्वविद्यालय, जिनमें अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी, और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर शामिल हैं, इस सूची में शामिल हैं। आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों और अभिभावकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन (Public Self-Disclosure) से संबंधित जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, उन्हें निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज भी आयोग को भेजने थे। इन निर्देशों का पालन न करने के कारण, इन विश्वविद्यालयों पर अब कार्रवाई की संभावना है। आयोग ने कई बार ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, इन विश्वविद्यालयों को अब सार्वजनिक रूप से चिह्नित किया गया है।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.