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    Home»Chhattisgarh»दुर्ग शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, दो शिक्षकों पर गिरी गाज, जानें निलंबन की वजह
    Chhattisgarh

    दुर्ग शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, दो शिक्षकों पर गिरी गाज, जानें निलंबन की वजह

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 27, 20252 Mins Read
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    दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा में कार्यरत दो शिक्षकों, प्रफुल्ल साहू और सीमा शर्मा को शिक्षा विभाग ने गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दोनों शिक्षकों पर शासकीय कार्य में लापरवाही, पदीय दायित्वों की अनदेखी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है।

    विवाद की शुरुआत तब हुई जब विद्यालय की शिक्षिका श्रुति मिश्रा ने प्रफुल्ल साहू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में प्रफुल्ल साहू पर परीक्षा ड्यूटी के दौरान एक छात्र को मोबाइल फोन देकर वीडियो और फोटो बनवाने का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रार्थना सभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने और कक्षा में हारमोनियम बजाने जैसे आरोप भी लगाए गए, जिससे विद्यालय का माहौल खराब हुआ।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए, शिक्षा विभाग ने एक जांच समिति का गठन किया। जांच में पाया गया कि प्रफुल्ल साहू ने इन आरोपों को स्वीकार किया। इसके साथ ही, यह भी पता चला कि वे सीमा शर्मा के साथ स्टाफ रूम से अलग कमरे में बैठते थे, जिससे विद्यालय के अन्य शिक्षकों और छात्रों के बीच नाराजगी पैदा हुई और माहौल दूषित हुआ।

    जांच में सीमा शर्मा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। स्टाफ के अनुसार, सीमा शर्मा मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की प्रभारी थीं, लेकिन उन्होंने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर बुरा असर पड़ा।

    जांच रिपोर्ट के अनुसार, दोनों शिक्षकों का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करता है, और यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके आधार पर, शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    निलंबन अवधि के दौरान, प्रफुल्ल साहू विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गुंडरदेही, जिला बालोद के अधीन रहेंगे, जबकि सीमा शर्मा शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमधा, जिला दुर्ग में प्राचार्य के अधीन रहेंगी। निलंबन के दौरान, दोनों को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की अनुशासनहीनता और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और विद्यालयों के वातावरण को बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए किसी भी प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Chhattisgarh Disciplinary Action Education Department Examination Duty Investigation Mid-Day Meal Misconduct Allegations Non-compliance School Environment Teacher Suspension
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