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    Home»Chhattisgarh»तलाक के बाद फिर साथ आना चाहते थे पति-पत्नी, छत्तीसगढ़ HC ने लगाई रोक
    Chhattisgarh

    तलाक के बाद फिर साथ आना चाहते थे पति-पत्नी, छत्तीसगढ़ HC ने लगाई रोक

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 15, 20251 Min Read
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    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति की याचिका खारिज कर दी जो तलाक के बाद फिर से साथ रहना चाहते थे। कोर्ट ने इस फैसले में सबूतों और कानूनी प्रक्रियाओं को महत्व दिया, भावनाओं को नहीं।

    यह मामला छत्तीसगढ़ का है। दंपत्ति ने तलाक के बाद रिश्तों में सुधार के बाद फैमली कोर्ट के आदेश को रद्द करने और साथ रहने की अनुमति देने की गुजारिश की थी। हाईकोर्ट ने पाया कि तलाक दोनों की सहमति से हुआ था, इसलिए अब अपील की कोई गुंजाइश नहीं है।

    दंपत्ति बिलासपुर के रहने वाले थे। शादी के कुछ दिनों बाद उनके बीच अनबन हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। फैमिली कोर्ट ने उनकी सहमति से तलाक मंजूर कर लिया।

    तलाक के बाद, दोनों फिर से करीब आए और साथ समय बिताने लगे। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और साथ रहने की इच्छा जताई। उन्होंने कोर्ट में तस्वीरें भी पेश कीं, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि तलाक दोनों की सहमति से हुआ था।

    Chhattisgarh High Court Couple Divorce Family Court Legal Decision Legal Proceedings Mutual Consent Petition Rejected Reunion Separation
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