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    Home»Chhattisgarh»₹3 की अधिक वसूली: उपभोक्ता आयोग ने स्मार्ट बाज़ार को ग्राहक को हर्जाना देने का आदेश दिया
    Chhattisgarh

    ₹3 की अधिक वसूली: उपभोक्ता आयोग ने स्मार्ट बाज़ार को ग्राहक को हर्जाना देने का आदेश दिया

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 11, 20252 Mins Read
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    बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, एक स्मार्ट बाज़ार को एक किलो चायपत्ती के पैकेट पर एमआरपी से ₹3 अधिक वसूलने के कारण भारी जुर्माना देना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने बाज़ार को ग्राहक को ₹3000 का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें ₹3 की अतिरिक्त वसूली, ₹2000 का मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹1000 का वाद व्यय शामिल है। यह भुगतान 45 दिनों के भीतर करना होगा।

    यह मामला 21 वर्षीय जायरा अमीना का है, जो सरकंडा की निवासी हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाज़ार से टाटा अग्नि लीफ टी का एक किलो का पैकेट खरीदा। पैकेट पर ₹235 एमआरपी अंकित था, लेकिन बाज़ार ने उनसे ₹238 वसूल किए। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज की गई। फोरम ने पाया कि ग्राहक के साथ गलत हुआ है और बाज़ार को आदेश दिया कि वह ग्राहक को ₹3 वापस करे। इसके अतिरिक्त, बाज़ार को मानसिक पीड़ा और कानूनी खर्चों के लिए ₹3000 का मुआवजा भी देना होगा।

    यह निर्णय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एमआरपी से अधिक वसूली करना अनुचित और सेवा में कमी है।

    Chhattisgarh Compensation Consumer Court Consumer Rights Legal Dispute MRP Violation Overcharging Retail Smart Bazaar Tea
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