रायपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर चोट लगने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने शहर के सभी दोपहिया वाहन शोरूमों को आदेश दिया है कि अब हर नए वाहन की बिक्री के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले सात महीनों में, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 20,495 से अधिक लोगों के चालान काटे हैं। जागरूकता फैलाने और हेलमेट वितरित करने के प्रयासों के बावजूद, कई लोग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पिछले सात महीनों में 190 लोगों की मौत हो चुकी है। मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 के तहत, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को हर वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है। SSP ने शोरूम संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ मोटरयान नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द करना शामिल है। SSP ने वाहन विक्रेताओं और नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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