रायपुर केंद्रीय जेल ने शोएब ढेबर, जो अनवर ढेबर के पुत्र हैं, को तीन महीने के लिए सभी मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया और सरकारी काम में बाधा डाली। जेल अधीक्षक, रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने वकील से मुलाकात के समय अधिकारियों के मना करने के बावजूद जोर-जबरदस्ती की, जिससे जेल की सुरक्षा और कामकाज में रुकावट आई। उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान ने जांच की, और पाया कि शोएब ढेबर ने सरकारी काम में बाधा डाली थी। केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने जेल नियमावली के नियम 690 के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए, शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए किसी भी कैदी से मिलने से रोक दिया है। जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल के अनुशासन और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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