एयरपोर्ट गहवाई, बिलासपुर। राजनांदगांव के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीआइओ) ने छात्र के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक खतरनाक मामला दर्ज कराया है। केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने डीईओ के रिव्यू पर सीक्वल की समीक्षा की, यह अशोभनीय और निदानीय बताया गया है।
घटना 4 सितंबर 2024 की है, जब स्टीफ़ल स्टिज़ुएल की फेस्टिवल की मांग को लेकर डियो से मुलाकात हुई। इस पर डीएओ ने उन्हें खतरनाक देते हुए कहा कि वे जेल जाएंगे। यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस से एक दिन पहले हुआ, जब केवल अपने स्कूल में शिक्षक संघ की मांग कर रही थी। डियो का व्यवहार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से छाया रह रहा है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले को प्रारंभिक रूप से लिया और मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को दर्ज की। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव, लीडर स्कूल शिक्षा, रजिस्ट्रार राजनांदगांव और डीएओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि जिन स्कूलों में इंजीनियरों की कमी है, वहां के इंजीनियरों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
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