सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी डॉक्टर अब निजी प्राइवेट या नर्सिंग होम में ईवेल प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इन सूचीबद्ध के अनुसार, सरकारी वकीलों को केवल कर्तव्य की अवधि के लिए बाहरी प्रेक्टिस करने की अनुमति है, लेकिन वे किसी भी निजी अस्पताल या निजी पंजीकृत विक्रेता में यह प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं। इस आदेश का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
आदेश देखें-
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