सीजी शराब घोटाला: शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने एचडी की 3 शराब डिस्टलरी को बनाने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया है। ईडी ने मामले को लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया है। जिसके बाद अब 20 दिसंबर को पीएचडी की विशेष अदालत में याचिका पर सुनवाई होगी।
वेलकम, भाटिया और केडिया शराब डिस्टलरी में रियल्टी, पीएचडी ने शराब घोटाला मामले में अवैध निर्माण की फाइल तैयार की है। जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है. 20 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपये का है। फोटोग्राफर आईएएस अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के पूर्व एमडी क्लबपति त्रियाल, खुलासा कमिश्नर निरंजन दास, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के निदेशक विधु गुप्ता, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के खातेदार सुनील दत्त और प्रिज्म होलोग्राफी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के राज्य प्रमुख दिलीप पैंडेवल पर छत्तीसगढ़ के नकली होलोग्राम मामले का आरोप है।
इस मामले में आरोप के मुताबिक, प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के मालिक विधु गुप्ता ने साल 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ के डिस्टिलरीज को नकली होलोग्राम उपलब्ध कराए थे। इन होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद, इन बोतलों को फर्ज़ी ट्रांज़िट पास के साथ CSMCL की लॉटरी तक पहुंच दिया गया था।