बाकी गहवाई, बिलासपुर। कब्रिस्तान की जमीन-बिखरी मामले के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा, उनके बेटे सहित 10 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है.
असलहा, बिलासपुर के विद्यानगर में रहने वाले आलोक विल्सन चर्च ऑफ फास्टस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। उनकी याचिका है कि संस्था के आतंकियों ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे को एक एकड़ जमीन के पास 99 लाख 22 हजार 500 रुपये में बेच दिया। दर्ज की गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपए है। इसी मूल्य में सौदा करने के बाद आपसी सौदा मूल्य 99 लाख रुपए बताया गया है। मामले को लेकर उन्होंने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर वे न्यायालय की शरण ले ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैरन पीली बिरन साय कुजूर निवासी चर्च आफ खाइस्ट मिशन कम्पाउण्ड कुदूदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थॉमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा, जेडब्ल्यूडी दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरूण को न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तार किया। टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके पुत्र शंकर केरकेट्टा निवासी उरंवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468,120बी के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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