सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डीएड वाले सहायक उपकरण को प्रशिक्षण देने का पत्र, लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा – आदेश पत्र फ़र्ज़ी

रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री वाले असिस्टेंट असिस्टेंट की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर लोक शिक्षण संचालनालय के नाम से एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि डीएड वाले सहायक उपकरण को सरकारी डीएड करने के लिए छह महीने का समय मिलेगा। इस पत्र में लोक शिक्षण संचालनालय ने पूरी तरह से फर्जी बताया है।

लोक शिक्षण प्रशिक्षक सिल्विया मिस्त्री मिश्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट (नई दिल्ली) के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सीधी भर्ती 2019 और 2024 में नियुक्त किया गया है। इन संस्थानों को छह माह के प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष निर्देशित किया गया है। इस कार्य का लोक शिक्षण संचालनालय ने कोई पत्र जारी नहीं किया है। यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने बीएडधारी लोगों को सहायक शिक्षक पद दिए जाने की घोषणा की है। डीएडर्स को लीगल ऑफर के लिए उच्च न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने छह सप्ताह का समय दिया, जिसमें से चार सप्ताह का समय दिया गया।

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