रायपुर। प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा मुलायम वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है। उच्च न्यायालय ने जग्गी हत्याकांड के 28 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा डिवीजन बेंच ने गैंगबैंग को सजा सुनाई है। असहमत की सजा पाने वालों में दो सुपरस्टार सीएसपी और एक वन्यजीव मंच के प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और कैटरीना चिमन सिंह शामिल हैं।
4 जून 2003 को गर्लफ्रेंड नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 कलाकार बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू रीडर और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बने थे। और एक अमित जोगी को बाकी 28 लोगों को सज़ा दी गई थी, जिसके बाद चार लोगों ने अदालत में अपील कर मुक़दमे के फैसले को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय के वकील की अपील को खारिज किए जाने के बाद रामवतार जग्गी के बेटे अभिषेक जग्गी ने कहा कि वे मुझे भरोसेमंद मानते थे। सभी पदचिह्नों को सज़ा दी गई। हमारा परिवार इस राजनितिक शास्त्रयंत्र से जुड़ना शुरू कर रहा था।