सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की पहल : अब शामिल नहीं होना अनिवार्य, कर्मचारियों के लिए भी जरूरी, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, सड़क दुर्घटना पर लागू होगी कार्रवाई, जारी किया आदेश

बेमेतरा. प्रदेश में सड़क किनारे थोक मसाले को लेकर प्रशासन ने स्मारक ले लिया है। दुर्घटना की रोकथाम के लिए बेमेतरा जिले में रजिस्ट्रार एलेक्ट्रोमर ने अब आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों को भी ऑफिस आने-जाने के दौरान दोपहिया वाहन व्यवसाय समय अनिवार्य अनिवार्य है। बता दें कि प्रदेश में खुशहाली का मौका गुरुवार को विधानसभा में उठा था। इस दौरान सदस्यों ने चिंता जताते हुए कहा कि दुर्घटना को रोकने के लिए उन्हें अनिवार्य करने की बात कही गई थी।

आर्टिस्टिक रोड सिक्योरिटी कमेटी बेमेतरा की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2024 की अवधि में 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2024 तक की समीक्षा की गई, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2024 तक 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक 2020 से 2020 के बीच 1 जनवरी, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक 2020 से 2020 के बीच 12वीं कक्षा की समीक्षा की गई। इन बिजनेस में दोपहिया वाहन अंकित की मृत्यु/गंभीर बर्तन व्यापारी के कारण नहीं बनी। बैठक में रईस ने कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहनों को वाहनों के बीच में पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

रजिस्ट्रार ने सभी पंजीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय में आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों को शामिल करने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश बैंक कर्मचारियों, सहकारी समिति के कर्मचारियों और सभी अकादेमी के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के मोटरयान अधिनियम और तत्संबंध में बनाए गए पुराने के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश प्रभावकारी होगा.

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