‘मोटर एक्ट्स’ में नहीं है कोई प्रोविजन

प्रतीक चौहान. रायपुर. राजधानी रायपुर की सड़कों पर रोंग साइड से आ रही राखियों पर रोक लगाने के लिए सीमेंट पुलिस ने चट्टानों के टायर बनाने वाले टायर किलर प्लांट लगाए हैं। लेकिन अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोटर वाहन अधिनियम में इसके उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है। टायर किलर जिसने मोटर बिजनेस एक्ट के तहत काम किया है, उसके संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई दी थी।

आरटीआई की ओर से दिए गए जवाब में कार्यालय उपपुलिस अधीक्षक जनसूचना अधिकारी, लिफ्ट रायपुर ने बताया कि ‘टायर फ़ोर्च्यूने वाले स्पीड ब्रेकर अप्लायंसेज के संबंध में मोटर दुकानें अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं।’

कई लोगों के टायर भाग्य

राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस-वे सहित राजधानी के कई स्थानों पर लगे टायर किलर की वजह से कई लोगों की जमीन के टायर फटे। हालाँकि अब ये टायर किलर कई स्थानों से गायब भी हो गया है और कई स्थानों पर ब्रेकर में लगी स्प्रिंग भी खराब हो गई है।

अब सवाल ये है कि आरती से खुलासा के बाद जब ये टायर किलर अवैध हो गया तो क्या रामपुर कंपनी पुलिस हट गई या ये अवैध ब्रेकर ऐसे ही लगे रहेंगे?