छत्तीसगढ़: आदिवासी सूची में 29 अक्टूबर से जुड़ेंगे नया नाम, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष रूप से गणतंत्र पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विशेष गणतंत्र पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिकों को सूची में नाम पंजीकरण, विलोपन, विशेषाधिकार और सदस्यता में आवश्यक संशोधन का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम 01 जनवरी 2025 की अर्हत तिथि पर ध्यान में आयोजित किया जा रहा है।

आयोग के जारी कार्यक्रम की दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान के अनुसार कोरियोग्राफर सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की शुरुआत होगी। सभी नागरिक दिनांक 28 मार्च, 2024 (वारगुरु) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 मार्च 2024 (शनिवार), 10 मार्च 2024 (शनिवार) और 16 मार्च 2024 (शनिवार), 17 मार्च 2024 (रविवार) को संपूर्ण मतदान दल में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।

इस अवधि में प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का पूरा विवरण 6 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देश-निर्देशक प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मावार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी वोटिंग कीरोज सूची का प्रकाशन कार्यालय की वेबसाइटhttps://ceochhattisgarh.nic.in/पर भी जारी किया जाएगा। भारत टेलीकॉम आयोग के निर्देश राज्य के अंतर्गत सभी हितधारकों के लिए दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H सर्वे (घर-घर सत्यापन) के लिए आवेदन पत्र की जावेगी तथा शिफ्ड/मॉर्टल दस्तावेजों के लिए आवश्यक प्रपत्र-8/फार्म- 7 प्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी की जावेगी। इसके अलावा डीएसई (जनसांख्यिकीय रूप से समान प्रविष्टियां) के माध्यम से डुप्लिकेट लाइब्रेरी के लिए फॉर्म -7 की समीक्षा की कार्यवाही भी घर-घर सर्वेक्षण के दौरान की जाएगी।

ऐसे युवा नागरिक, जो 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे प्रस्ताव-6 में आवेदन कर अपना नाम सूची में जुड़वाँ हो सकते हैं। इस दौरान मृत, स्थाई रूप से परिवर्तन के लिए प्रस्ताव-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण पूर्ण समाधान के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण के लिए प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, नई दिल्ली के निर्देश दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक प्ररूप 6 में अपना नाम मित्रों की सूची में शामिल होने के लिए अग्रिम आवेदन कर शुल्क.

आवेदन करने के लिए आम नागरिक अपने मतदान केंद्र में बूथ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग, नई दिल्ली द्वारा ‘वोटर नामांकन एप’ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड एवं आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर डाउनलोड उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अपना नाम जोड़ें, संशोधन के लिए वेबसाइटhttps://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश के लाभार्थियों को शुद्ध एवं त्रुटिहीन बनाने के लिए मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्र अनुपात कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।