छत्तीसगढ़: ‘अव्यवसायी के दबाव में सही साम्हे की धारा’, जज के जवाब से हैरान हैरान कर देने वाले जज, आईजी-एसपी ने दिया ये घटिया मैसेज…

मनेंद्र पटेल, दुर्ग। जिम के सरगना अमित लखवानी के सहयोगी और मुजफ्फरपुर मामले में गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है। पूरे एपिसोड में भिलाई 3 थाने के जज ने जिस तरह से तर्क दिया, उसने जज को हैरान कर दिया। निर्णय सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी से फिर से पूछताछ कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसे भी पढ़ें: सीजी में गैंग रेप: सामुहिक बलात्कार, 5 गिरफ्तारियां

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरानाउल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग कोर्ट में सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कांग्रेस नेता से कहा कि सत्यम की धारा पर महिला जज ने सवाल किया, तब एडवोकेट वर्मा पहले तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा की बात कही।

महिला न्यायचिकित्सक ने कहा कि क्या जानकारी है कि दबाव में धारा आपको नौकरी पर भी जा सकती है। जिसके बाद नजरांसुल इस्माइल को जमानत दे दी गई। इस मामले में दुर्ग एसपी और आईजी को फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस चरोदा निगम के कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य वकीलों की तलाश कर रही है। आबंटित के अनुसार, आबलॉक कृष्णा दो अन्य स्टेक उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं।