औद्योगिक संयंत्रों में सुरक्षा सहित अन्य सामाग्री में भारी मशीनरी, कलेक्टर ने श्री सीमेंट, नुवोको और नुविस्टा को जारी किया नोटिस

अरविंद मिश्रा, बलौदा बाजार। डीकलेक्ट सोनी ने जिलों में स्थापित प्लांट्स में लगातार हो रहे रिस्ट और स्टेक को लेकर से नाममात्र लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर श्री अंकित खपराधि, न्युवोको विस्टा मिकल्ड सोना ढाँचा और न्यूविस्टा प्लांट रिसदा में जांच की कार्रवाई की गई, जिसमें जांच समिति को संयंत्रों में सुरक्षा सहित अन्य घटकों में भारी प्लांट मिले। जांच-पड़ताल के बाद रजिस्ट्रार ने वेबसाइट को नोटिस जारी किया है।

बताएं, जिले में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में स्थिरता हो रही है, अवशेषों की कमी और सुरक्षित पर्यावरण लक्ष्यों के उद्देश्य से एजेंसियों की जांच के लिए श्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, परिवहन, व्यापार और उद्योग केंद्र और खनिज विभाग की एक तरफ से अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया है. टीम की जांच में 30 अगस्त को सांख्यिकी संयत्र न्युवोको विस्टास सोनाडीह, न्यू विस्टा रिसदा और श्री नपुंसक खपराडीह में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद त्रिया संयत्रो कारण को अधिसूचना जारी करते हुए सिस्टम में सुधार के संयुक्त निर्देश भी दिए गए हैं।

नवोयुको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जांच कार्रवाई

न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोना दीक्षित चॉकलेट प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कर्मचारियों का प्रतिशत मूल्यांकन सुनिश्चित करने और कामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। श्रम कल्याण मंडल,भवन एवं अन्य निर्माण में नामांकन,वेतन भुगतान के संबंध में पूछताछ करना कहा गया। सहायक उपकरण, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा फैक्ट्री द्वारा अधिनियम 1948 वी सीएच.जी. फैक्ट्री नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने का कारण बताकर सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाइसेन्स, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार एवं निजीकरण एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन एवं उसका उपयोग, लीज आदि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उप निदेशक मिनरल मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह में मैन्स एंड आर्किटेक्चर अधिनियम 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण सूचना जारी की गई है।

फैक्ट्री मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड में जांच कार्रवाई

फैक्ट्री मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड, रिसदा में श्रम कल्याण मंडल,भवन एवं अन्य निर्माण में पंजीकरण, वेतन भुगतान के संबंध में स्टॉक कटौती करना कहा गया है। सहायक सहायक,औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा फैक्ट्री अधिनियम 1948 व छ.ग. द्वारा। फैक्ट्री नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने का कारण बताकर सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाइसेन्स, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार एवं निजीकरण एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन एवं उसका उपयोग, लीज आदि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उप निदेशक मिनरल मेसर्स नू विस्टा लिमिटेड, रिसदा में मैन्स वाॅलेवल्स वेवंस एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने के कारण स्पष्ट सूचना जारी की गई है।

फैक्ट्री मेसर्स श्री नामित प्लांट में जांच कार्रवाई

फैक्ट्री मेसर्स श्री डिक्रीटेड प्लांट, खपराधी में श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य निर्माण में नामांकन, वेतन भुगतान के संबंध में स्टॉक लेने कहा गया। सहायक उपकरण, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा फैक्ट्री द्वारा अधिनियम 1948 व छ.ग. फैक्ट्री नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने का कारण बताकर सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाइसेन्स, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार एवं निजीकरण एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन एवं उसका उपयोग, लीज आदि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उप निदेशक मिनरल्स मेसर्स द्वारा श्री रापूम प्लांटा, खपराडीह में मैन्स वाॅलेवल्स एवंल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने के कारण स्पष्ट सूचना जारी की गई है।

निरीक्षण के दौरान सहायक उद्योग, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीषी कुंजाम, जिला परिवहन अधिकारी आलोक देवांगन, श्रम अधिकारी सुरज कुमार, जिला खनिज अधिकारी मंदरा बंजारे और उद्योग एवं व्यापार महाप्रबंधक लुईस लकड़ा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।