उच्च न्यायालय हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स प्रमोशन विवाद, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से उत्तर मांगा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के प्रचार प्रसार के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे। कोर्ट ने इस पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. एपिसोड पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।

फाउंडेशन सरकार ने आई फॉक्स के जैन को अभयदान दिया था। इसके अलावा वन एवं जलवायु मंत्रालय में भी याचिका दायर की गई थी। याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अपैरल अग्रवाल और अन्य ने कैट में फ़ार्म फ़ार्चे की थी।

90 बैच के एसोसिएट वी श्रीनिवास राव को फ़ा रेस्टोरेन्ट फ़ोर्स का प्रमुख बनाया गया था। जबकि पांच पीसीसीएफ में राव सबसे जूनियर हैं। उनके प्रचार के सबसे वरिष्ठ सीनियर पीसीसीएफ अप्रूवल अग्रवाल और अन्य पीसीसीएफ ने पिछले महीने सीएसीएफ को आदेश दिया था कि कैट ने श्रीनिवास राव के प्रचार को मान्यता देने का आदेश दिया था।

इसके खिलाफ पीसीसीएफ (वाइल्ड लीफ) एवान अग्रवाल ने हाईकोर्ट में फाइल फॉर्म की शुरुआत की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रजनी किशोर और न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल की पीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है.