एयरपोर्ट गहवाई, बिलासपुर। बिलहा विकासखंड के पंचायत ग्राम बसिया के सरपंच और उपसरपंच को पद से हटा दिया गया है। फ़ारिजा लैंड पर एट्रिब्यूट के आरोप की जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर फ़ारिजगी की कार्रवाई की गई। अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेंज बार्सिलोना ने कंपनी की प्रतिवेदन और संबंधित स्टॉक की समीक्षा के बाद आज फाइनलगी ऑर्डर जारी किया। बसिया में वर्तमान में उषा यादव सरपंच के पद पर और बलदाऊ यादव उपसरपंच के पद पर कर्मचारी हैं।
अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसिया की सरपंच उषा यादव पति कृष्ण कुमार यादव और उपसरपंच बलदाऊ यादव के अरेस्ट कोर्ट में कब्जे की याचिका दी गई थी। उषा यादव ने गोठान के निकटतम स्थित घास भूमि पर पक्का मकान बनवा रखा था। उपसरपंच बलदाऊ यादव द्वारा जमीन के एक हिस्से में कब्ज़ा कर लिया गया दस्तावेज़ खोला गया था। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त भाग बिलासपुर द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरपंच पति कृष्ण कुमार यादव द्वारा खसरा नंबर 231/1 रकबा 8.260 हेक्टेयर घास के मैदान के हिस्से में गोठान के पास पक्का मकान बनाया गया है। रह रहा है. खसरा नंबर 213/8 रकबा 0.607 कृमि भूमि जनसंख्या आवास के अंश भाग पर उपसरपंच द्वारा नाममात्र फार्म बनाकर अतिक्रमित किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
सरपंच ने उक्त भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण की पुष्टि अपने उत्तर में की है। इसी प्रकार निर्मित उपसरपंच ने भी जनसंख्या आवास के अंश भाग पर फार्म फार्म स्वीकार किया है। इस प्रकार सरपंच एवं उपसरपंच सामुहिक नाम के स्थान पर भी सचिवालय भूमि में अतिक्रमित क्षेत्र जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य में सरपंच एवं उपसरपंच नामांकित हैं। इसलिए सरपंच एवं उपसरपंच पंचायत छत्तीसगढ़ राज अधिनियम 1993 की धारा 36 एक के तहत पद पंचायतधारी बने रहने के लिए निर्वासित हो गए हैं। मूल रूप से बसिया की सरपंच उषा यादव और उपसरपंच बलदाऊ यादव को निगमित पद से हटा दिया गया है।