भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात! सीबीआईसी ने बजट 2026-27 के अनुरूप पात्र विनिर्माता आयातक (ईएमआई) सुविधा शुरू की है, जिसमें विश्वसनीय आयातक माल निकासी के समय शुल्क भुगतान से मुक्त रह सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने परिपत्र 08/2026-सीमा शुल्क के जरिए सभी दिशानिर्देश जारी कर दिए।
इसके तहत ईएमआई मासिक आधार पर विलंबित भुगतान नियम 2016 का पालन करेंगे। योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2028 तक चलेगी। पात्रता सीमा शुल्क-जीएसटी अनुपालन, व्यवसायिक मजबूती, वित्तीय स्थिति और साफ रिकॉर्ड पर निर्भर करेगी। मौजूदा एईओ-टी1 और एमएसएमई भी आवेदन कर सकेंगे।
1 मार्च 2026 से एईओ पोर्टल पर ईएमआई टैब के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी। यह योजना नकदी प्रवाह सुधारकर कार्यशील पूंजी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी तथा अनुपालनशील विनिर्माताओं को सरलीकृत प्रक्रियाओं का लाभ देगी।
ईएमआई के जरिए एईओ कार्यक्रम में उच्च दर्जे प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा, जो तेज मंजूरी और विशेषाधिकार प्रदान करेगा। मंत्रालय انتظार कर रहा है कि इससे व्यापारिक सरलता, अनुपालन वृद्धि, एईओ विस्तार और विनिर्माण उछाल आएगा।
यह सुधार भारत को कुशल सीमा शुल्क व्यवस्था प्रदान कर निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करेगा। उद्योगपति इस नई सुविधा का अधिकतम उपयोग करने हेतु तत्पर रहें।