शेयर बाजार के नियामक सेबी ने विनियमित संस्थाओं के लिए नई सर्कुलर जारी की। ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स और एजेंट्स को सोशल मीडिया पर बाजार संबंधी कंटेंट पोस्ट करते समय पंजीकृत नाम व नंबर जरूर बताना होगा। 1 मई से यह अनिवार्य होगा।
सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट पर लागू। वीडियो, टेक्स्ट पोस्ट या कोई भी सामग्री हो, पंजीकरण दिखाना जरूरी।
निवेशकों को फर्जी खातों से बचाने का यह प्रयास है। सेबी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अनियमित संस्थाएं भ्रामक सलाह दे रही हैं। पंप-डंप योजनाओं पर हाल में कई कार्रवाइयां हुईं।
सोशल प्रोफाइल के मुख्य पेज पर विवरण प्रमुख होंगे। प्रत्येक पोस्ट या वीडियो में शुरुआत ही इनसे होगी। बहु-पंजीकरण संस्थाओं को लिंक उपलब्ध कराना होगा।
विशेषज्ञों ने सराहना की। ‘यह निवेशकों को सशक्त बनाएगा, गलत जानकारी से दूर रखेगा।’ डिजिटल युग में बाजार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। निवेशक हमेशा पंजीकरण जांचें।