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    Home»Auto»ट्रैफिक पुलिस के अधिकार: क्या वे आपकी गाड़ी को छू सकते हैं?
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    ट्रैफिक पुलिस के अधिकार: क्या वे आपकी गाड़ी को छू सकते हैं?

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 13, 20252 Mins Read
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    सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोकती है और चालान जारी करती है। यह उनकी जिम्मेदारी है, जो सड़क पर सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करती है। लेकिन कई बार सवाल उठते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी कार की चाबी निकाल सकती है या टायर की हवा निकाल सकती है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

    गाड़ी की चाबी या हवा निकालने के नियम
    मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो घटना का वीडियो बनाएं और उच्च अधिकारियों से शिकायत करें।

    कौन काट सकता है चालान?
    भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1932 के अनुसार, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। गाड़ी चलाते समय, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जैसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।

    चालान कटने पर ध्यान देने योग्य बातें
    यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। इनके बिना चालान जारी करना अवैध है। चालान कटने पर रसीद जरूर लें। यदि आपके पास मौके पर जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बाद में जमा कर सकते हैं। कोर्ट इस स्थिति में चालान जारी कर सकता है और अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर सकता है।

    गाड़ी टो करने के नियम
    यदि आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, लेकिन आप उसमें मौजूद हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को टो नहीं कर सकती। टो करने की कार्रवाई तभी की जा सकती है जब गाड़ी खाली खड़ी हो।

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