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    Home»Auto»GST 2.0: नए GST दरों के साथ पोस्टर और PM मोदी की तस्वीर अनिवार्य
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    GST 2.0: नए GST दरों के साथ पोस्टर और PM मोदी की तस्वीर अनिवार्य

    Indian SamacharBy Indian SamacharSeptember 9, 20252 Mins Read
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    कार और बाइक शोरूम को अब GST 2.0 के तहत संशोधित कीमतों वाले पोस्टर प्रदर्शित करने होंगे। इन पोस्टरों पर पुरानी और नई कीमतें स्पष्ट रूप से दर्शानी होंगी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगानी होगी। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने हाल ही में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी डीलरशिप पर ऐसे पोस्टर लगाएं जिनमें हालिया वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिवर्तनों के बाद पुरानी और नई कीमतों की तुलना दिखाई जाए। यह निर्देश सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के माध्यम से कंपनियों तक पहुंचाया गया है। मंत्रालय ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। इस नए आदेश के बाद, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ पोस्टर तैयार कर रही हैं और उन्हें अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत कर रही हैं।

    नई GST दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। GST 2.0 के कार्यान्वयन का कारों की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। नई कर प्रणाली में कारों के लिए केवल दो स्लैब निर्धारित किए गए हैं: 18% और 40%। छोटी कारें (पेट्रोल/CNG इंजन 1200cc तक और डीजल 1500cc तक, लंबाई 4 मीटर से कम) अब केवल 18% GST पर आएंगी। पहले इन पर 28% GST के साथ 13% सेस भी लागू होता था, जिससे कुल कर लगभग 29-31% तक हो जाता था। अब टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। बड़ी और मिड-साइज कारों व SUVs (1500cc से ऊपर इंजन, 4 मीटर से लंबी) पर अब 40% GST लगेगा। पहले इन पर 28% GST के साथ 15-22% सेस लगता था, जिसके परिणामस्वरूप कुल कर 43-50% तक पहुंच जाता था। इस प्रकार, इस श्रेणी में भी 5-10% तक टैक्स में कमी हुई है।

    भारत में GST 2.0 लागू होने के कारण दोपहिया वाहनों की कीमतों में भी बदलाव आया है। नई टैक्स दरों के परिणामस्वरूप, छोटे स्कूटर और बाइक आम उपभोक्ताओं के लिए सस्ते हो गए हैं, जबकि प्रीमियम और उच्च-स्तरीय बाइक्स महंगी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत, 350cc तक की बाइक्स और सभी स्कूटरों पर केवल 18% GST लगेगा, जबकि पहले इन पर लगभग 31% टैक्स (28% GST + 3% सेस) लगता था। 350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स 40% कर दिया गया है, जबकि पहले इन पर लगभग 31% टैक्स लागू था।

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