रायपुर। प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और शिक्षा विभाग में बैक डेट से पोस्ट-पोस्टिंग का काम जारी था। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने विभाग के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर स्थिति की यथास्थिति जानने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि जाति संहिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति, नियुक्ति, पदस्थापना, भारमुक्त, पदस्थापना व पदोन्नति नहीं दी जा सकती है, लेकिन निर्देशों का उल्लंघन कर विभाग की ओर से नियुक्ति, नियुक्ति, पदस्थापना, भारमुक्ति, रिसीवर लीज और प्रमोशन एसोसिएटेड ऑर्डर जारी किए गए हैं।
चुनाव आयोग के इस पत्र से शिक्षा विभाग में हुई गड़बड़ी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डी.सी.सी. बोर्ड, सचिव मदरसा बोर्ड, सचिव स्कूल शिक्षा आयोग, सचिव एन.सी.सी., सचिव ओपन स्कूल, सचिव राज्य शिक्षा आयोग, सचिव माशिमं, सचिव संस्कृत बोर्ड, सचिव मदरसा बोर्ड और सचिव स्काउट गाइड को निर्देश जारी कर पोस्टर, पोस्टिंग पर रोक को कहा गया है।
शिक्षा विभाग के निदेशक सचिव ने यह निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति, पदस्थापना, पोस्टिंग, भारमुक्त, पद और पदोन्नति नहीं दी जाएगी।