दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 28 फरवरी को आधी रात के समय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को एआई समिट विरोध मामले में जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसे ठुकरा दिया।
क्राइम ब्रांच की ओर से चिब समेत तीनों आरोपियों की सात दिन की हिरासत मांगी गई। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ठोस आधार नहीं दे पाई। 50 हजार के बॉन्ड पर जमानत देते हुए पासपोर्ट व गैजेट्स जमा करने के निर्देश जारी किए गए।
रात के सन्नाटे में चिब की पेशी के बाद यह फैसला आया, जो न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर उत्सव मनाया, पुलिस की चालबाजी को विफल बताते हुए न्यायपालिका व वकीलों का धन्यवाद किया।
प्रदर्शन को ‘भारत विरोधी सौदे’ के खिलाफ बताया गया। चिब की आजादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। मामला आगे जांच के दायरे में है, लेकिन यह घटना लोकतांत्रिक अधिकारों की पुष्टि करती दिखती है।