पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोट्री क्षेत्र में जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश जारी किया। जिला कलेक्टर को विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता विष्णु कुमार वैष्णव ने धर्मो तालाब और बाबा तालाब (फतेह सागर) पर अवैध निर्माणों से उत्पन्न खतरे को उजागर किया।
जस्टिस शिव कुमार सिंह और ईश्वर सिंह की पीठ ने मामले की गहराई से जांच की। संयुक्त जांच रिपोर्ट व तहसील स्तर के प्रमाणिक रिकॉर्ड से अतिक्रमण सिद्ध हुए, जो पर्यावरण नियमों व राजस्व विधियों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इन जल स्रोतों का भूजल स्तर बनाए रखने व जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है।
राज्य प्रतिनिधियों ने बताया कि संबंधित कानूनों के तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा जल निकायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने संरक्षण में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त न करने पर बल दिया।
कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाने व सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित पक्षकार दो सप्ताह के अंदर आवेदन देकर मामले में शामिल हो सकते हैं।
25 फरवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में प्रशासनिक अनुपालन पर नजर रखी जाएगी। यह निर्णय न केवल भीलवाड़ा बल्कि पूरे राज्य में जल संरक्षण अभियान को गति प्रदान करेगा।