तमिल अभिनेता विजय को एक और कानूनी झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.50 करोड़ रुपये के पेनल्टी को सही ठहराया। याचिका खारिज होने से अब भुगतान पक्का।
2016-17 में ITR में 35.42 करोड़ की संपत्ति दिखाई। लेकिन पुराने रिकॉर्ड से ‘पुली’ की 15 करोड़ आय गायब पाई गई। जांच के बाद 2022 में जुर्माना वसूलने का नोटिस।
कोर्ट में विजय ने समयबद्धता का हवाला दिया। जस्टिस राममूर्ति ने सुनवाई के बाद स्टे हटाया और फैसला बरकरार रखा। मामला अब बंद।
करूर रैली भगदड़ में भी घिरे हैं विजय। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही, दो राउंड हो चुके। रिपोर्ट कहती देरी से हादसा बढ़ा, जबकि पक्षकार इनकार पर अड़े।
टीवीके की राजनीति और फिल्मी करियर के बीच ये चुनौतियां नई हैं। कोर्ट का संदेश स्पष्ट- कर नियम तोड़ने की सजा मिलेगी ही।