ईस्ट जयंतिया हिल्स के थांगस्कू में कोयला खदान के धमाके से 18 जिंदगियां खत्म होने के बाद मेघालय हाईकोर्ट ने खदान मालिकों व ऑपरेटरों पर शिकंजा कसा। अवैध खनन का सिलसिला थामने को तुरंत गिरफ्तारियां व कार्रवाई के आदेश जारी।
बेंच ने जनवरी 14 की पूर्व घटना के बाद भी जारी उल्लंघनों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। खनन बैन व न्यायिक आदेशों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर व पुलिस प्रमुख को सभी संदिग्धों की सूची बनाकर पकड़ने, सामान जब्त करने का हुकुम। प्रभावितों को फौरन मदद पहुंचाएं। 9 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर कार्रवाई का ब्योरा दें।
रिपोर्ट में अपनाए कदम, रोकी गई गतिविधियां व भविष्य रोकथाम शामिल हो। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा कि ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई। मुख्यमंत्री ने जांच तेज करने व दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया।
सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मेघालय के कोयला क्षेत्रों में बार-बार हो रहे हादसे प्रशासनिक कमजोरियों को बेनकाब कर रहे। अब सख्ती से सुधार की उम्मीद।