गोवा कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ बयान देने से प्रतिबंधित कर दिया है। अदालत ने कहा कि मानहानि का मामला खत्म होने तक वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सुलक्षणा सावंत, जो भाजपा से जुड़ी हैं, ने संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें संजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। बिचोलिम की एड-हॉक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनुराधा आंद्राडे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों को सुलक्षणा सावंत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने से रोका जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ऐसे बयानों की अनुमति नहीं होगी। सुलक्षणा सावंत ने संजय सिंह पर झूठे और आधारहीन बयान देकर उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने 4 दिसंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी शामिल हैं। संजय सिंह के वकील ने बताया कि उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दिया है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक उनके मुवक्किल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आदेश की प्रति मिलने के बाद वे आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।
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