Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    ईडी बनाम ममता: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालकर 18 मार्च की तारीख दी

    February 18, 2026

    दक्षिण अफ्रीका की जीत पक्की: बॉश के 3 विकेट से यूएई 122 पर सिमटा

    February 18, 2026

    स्वानंद किरकिरे की चिंता: एआई के जमाने में गाने जल्दी भूल जाते हैं

    February 18, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Indian Samachar
    • World
    • India
      • Chhattisgarh
      • Jharkhand
      • Madhya Pradesh
      • Bihar
    • Entertainment
    • Tech
    • Business
    • Health
    • Articles
    • Sports
    Indian Samachar
    Home»India»लोक अदालत 2025: 13 सितंबर को विवादों के निपटारे के लिए एक मार्गदर्शिका
    India

    लोक अदालत 2025: 13 सितंबर को विवादों के निपटारे के लिए एक मार्गदर्शिका

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 31, 20252 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार, 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह तिथि पूरे देश में एक ही रहेगी। लोक अदालत में आपराधिक समझौते योग्य अपराध, परक्राम्य लिखत अधिनियम (धारा 138) के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी के बिल (गैर-समझौता योग्य चोरी के मामलों को छोड़कर), वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, और किराए के विवाद आदि जैसे अन्य दीवानी मामलों सहित कई तरह के मामलों पर विचार किया जाएगा।

    लोक अदालत कई कानूनी मामलों में जनता को राहत देने के लिए आयोजित की जाती है। इसे जन अदालत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आम जनता के लिए है। इस मंच पर, आप आपसी सहमति से लंबित कानूनी मामलों और विवादों का निपटारा कर सकते हैं। इसके साथ ही, ट्रैफिक चालान की राशि को भी कम किया जा सकता है। लोक अदालत में संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक मामलों सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया जाएगा।

    लोक अदालत जिला न्यायालय, सभी तालुका-स्तरीय न्यायालयों, श्रम और औद्योगिक न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य न्यायाधिकरणों में आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले दर्ज कराने के इच्छुक नागरिकों को लंबित मामलों के लिए संबंधित न्यायालयों में आवेदन जमा करने होंगे।

    ट्रैफिक चालान: वाहन मालिक आगामी लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफिक चालान का समाधान कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी के सभी वाहन मालिकों को इन जुर्माने को निपटाने या माफ करने का एक मंच प्रदान करेगा।

    भूमि अधिग्रहण मामले: लोक अदालत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे ऐसे विवादों को कुशलतापूर्वक निपटाया जा सकता है।

    श्रम विवाद: लोक अदालत श्रम संबंधी विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करती है। इससे पक्षों को कार्यस्थल से जुड़े मुद्दों को कुशलतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में मदद मिलती है।

    कर्मचारी मुआवजा मामले: कर्मचारी मुआवजा विवादों को भी लोक अदालत के माध्यम से हल किया जा सकता है, जो कर्मचारियों के मुआवजे के दावों के लिए एक आपसी समाधान प्रदान करता है।

    बैंक वसूली मामले: लोक अदालत बैंक वसूली से संबंधित विवादों को हल करने का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे पक्षों को ऋण और कर्ज संबंधी मुद्दों को सुलझाने की अनुमति मिलती है।

    Bank Recovery court Labor Disputes Land Acquisition Legal Disputes Legal Settlement Lok Adalat National Lok Adalat September 13 Traffic Challans
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    India

    ईडी बनाम ममता: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालकर 18 मार्च की तारीख दी

    February 18, 2026
    India

    एआई समिट में चीनी रोबोट विवाद, राहुल ने कहा- पीआर का तमाशा

    February 18, 2026
    India

    पश्चिम बंगाल: सुंदरबन जंगल में बाघ ने मछुआरे को निगल लिया

    February 18, 2026
    India

    भोपुरा बॉर्डर पर 7.5 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, पुलिस ने तीन को दबोचा

    February 18, 2026
    India

    रात में खाना: सेहत बिगाड़ने वाली खतरनाक आदत

    February 18, 2026
    India

    उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम की शुरुआत, मंत्री ने लखनऊ स्कूल में दी प्रेरणा

    February 18, 2026
    -Advertisement-
    © 2026 Indian Samachar. All Rights Reserved.
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms and Conditions

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.