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    Home»India»सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर दिशानिर्देश जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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    सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर दिशानिर्देश जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 26, 20253 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, निशांत जगदिश तंवर और सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई को विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपनी असंवेदनशील टिप्पणियों के लिए अपने YouTube चैनलों और अन्य प्लेटफार्मों पर बिना शर्त माफी जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर आचरण को विनियमित करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया है।

    मुख्य निर्देश:

    जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर आचरण को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित मसौदा दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया है, जिसमें YouTube, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कॉमेडी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन दिशानिर्देशों को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) के साथ परामर्श में तैयार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र को दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय दिया है, और अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

    कोर्ट ने जोर दिया कि YouTube, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कॉमेडी प्लेटफॉर्म को अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार) और अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अनुसार एक नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

    कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये दिशानिर्देश भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए और किसी भी घटना पर “तत्काल प्रतिक्रिया” नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, “ऐसे दिशानिर्देश NBSA के साथ परामर्श करके तैयार किए जाएंगे। सभी हितधारकों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। दिशानिर्देश किसी भी घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं होंगे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यापक होंगे।”

    इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दिशानिर्देशों को सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, बिना किसी व्यक्ति की गरिमा, सम्मान या सम्मान का उल्लंघन किए।

    जस्टिस कांत ने कहा, “आज, यह विकलांग है, कल कुछ और। समाज कैसे प्रभावित होगा… यह सब कहां खत्म होगा?”

    जस्टिस बागची ने कहा कि हास्य जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हास्य जीवन का हिस्सा है और हम दूसरों पर चुटकुले ले सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरों का मज़ाक उड़ाना शुरू करते हैं…तो संवेदनशीलता का उल्लंघन होता है। भारत एक विविध देश है जिसमें कई समुदाय हैं और ये आज के तथाकथित प्रभावशाली लोग हैं। जब आप भाषण का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, तो आप एक समुदाय का उपयोग नहीं कर सकते और उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकते।”

    भारत के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणि ने कहा कि पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और मसौदा दिशानिर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने पर सहमति व्यक्त की। पीठ उन कॉमेडियन और पॉडकास्टरों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें उनकी ऑनलाइन सामग्री के कारण कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

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