सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में बदलाव किया है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से, सरकार पुराने वाहनों को सड़क पर रखने को महंगा बनाकर वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब, मालिकों को या तो बढ़ी हुई लागत पर फिर से पंजीकरण कराना होगा या अपने वाहनों को बदलने पर विचार करना होगा। 15 से 20 साल पुरानी कारों और बाइकों के नवीनीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2005 से पहले बनीं, BSII उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाली कारों के मालिकों को अपने वाहनों को अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है।
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