शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: दिल्ली (दिल्ली) से हरियाणा (हरियाणा) से जुड़ने वाला शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुला। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को बंदूक की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक पोस्ट है। आशय नई पर चर्चा नहीं होगी।
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बता दें कि शंभू सीमा इन दिनों आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच जंग का इलाका बना हुआ है। आंदोलनकारी किसान अपनी दादी को लेकर दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। वहीं हरियाणा और दिल्ली पुलिस के किसानों ने दिल्ली में प्रवेश से रोक के लिए शंभू बोर्ड को सील कर दिया है। इससे किसान पिछले एक साल से कहीं-कहीं जमे हुए हैं।
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सोमवार (9 दिसंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा बॉर्डर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस अर्ज में पंजाब के सभी विश्विद्यालयों की मांग की गई थी। अध्ययन के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक पद है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी।
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