दूरसंचार विभाग ने एम2एम सेवा प्रदाताओं को व्यवधान से बचने के लिए 30 सितंबर तक सरल संचार पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सलाह दी | प्रौद्योगिकी समाचार

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी अपंजीकृत M2M सेवा प्रदाताओं (M2M SPs) और M2M सेवाओं के लिए WPAN/WLAN कनेक्टिविटी प्रदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी M2M सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए तुरंत और 30 सितंबर, 2024 तक DoT के साथ पंजीकरण करा लें। अनुपालन न करने पर अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारियों से प्राप्त दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या उनका कनेक्शन काटा जा सकता है।

सभी अपंजीकृत संस्थाओं, जिन्होंने पूर्व में अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारियों से दूरसंचार संसाधन प्राप्त किए हैं, के पंजीकरण की विस्तारित समयसीमा 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हो रही है।

विभाग ने ट्राई की सिफारिशों और एम2एम उद्योग के हितधारकों के विचारों पर विचार करने के बाद फरवरी 2022 में एम2एम सेवाओं के लिए सभी एम2एम सेवा प्रदाताओं (एम2एम एसपी) और डब्ल्यूपीएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। पंजीकरण सरल संचार पोर्टल (https://saralsanchar.gov.in/) के माध्यम से एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन एकमुश्त प्रक्रिया है।

इसके बाद, मानक-आधारित और सुरक्षित M2M/IoT पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी प्रकार के व्यवसायों को अनुमति दी गई।

कम्पनियां, सरकारी विभाग/संगठन, साझेदारी फर्म, एलएलपी, संस्थान, उपक्रम, स्वामित्व फर्म, सोसायटी और ट्रस्ट जैसी संस्थाओं को एम2एम सेवा प्रदाता और एम2एम सेवाओं के लिए डब्ल्यूपीएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

दूरसंचार विभाग देश में सुरक्षित और अभिनव M2M/IoT परिदृश्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना और M2M/loT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के दोहन के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।