आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्या की घटना के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में दायर कई जनहित याचिकाओं के बाद न्यायालय ने प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जाना संदिग्ध है। न्यायालय ने उन्हें आज दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने का निर्देश दिया है, अन्यथा उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया जाएगा।
अदालत ने यह भी कहा कि भले ही वह प्रशासनिक पद पर हो, लेकिन उससे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी। अदालत ने राज्य के वकील से पूछा कि उसके प्रति सुरक्षात्मक रुख क्यों अपनाया जा रहा है। उसका बयान दर्ज करने और उसे वह सब बताने की अनुमति देने का आदेश दिया गया है जो वह जानता है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि केस डायरी आज दोपहर 1 बजे अदालत के समक्ष पेश की जाए।