CG NEWS: सड़क हादसे में मौत, उच्च न्यायालय का आदेश, बीमा कंपनी ने दिए 1 करोड़ 10 लाख के नुकसान

एयरपोर्ट गहवाई, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद मृतक एससीसीएल कर्मचारी के पक्ष में निर्णय। उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को मृत कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

तखतपुर के ग्रामपरिस्थित निवासी मृतक हरिराम राजवाड़े को एससीसीएल के कुसमुंडा खनन विभाग में नौकरी दी गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को सुबह लगभग 5.30 बजे हरिराम अपनी बाइक से कुसमुंडा के लिए रवाना हुआ। रास्ते में पंतोरा की ओर से आ रहे बांसुरी सीजी-07, सीए-9468 के चालक ने धीमी गति से गाड़ी चलाकर उसे टक्कर मारी दी थी। इस दुर्घटना में हरिराम की मृत्यु हो गई।

बलौदा पुलिस ने बलौदा के खिलाफ बलौदा में जमावड़ा दर्ज कर कार्रवाई की। इधर, मृतक की पत्नी और बेटी ने परिवारवाद के तहत मोटर क्लेम के लिए आर्थिक आधार बनाया। इसमें द ओरिएंटल टूरिज्म कंपनी ओल्ड बस स्टैंड बिलासपुर को बीमा देने वाली कंपनी के मालिक व सुपरस्टार का पक्षकार बनाया गया।

कोर्ट ने वाहनों का बीमा करने वाली कंपनी को मोर्टार का लाइसेंस देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाहन मालिक अगर समय पर प्रीमियम की राशि जमा कर रहे हैं तो संबंधित बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है कि जोखिम उठाया जाए।