नई दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष मसूद को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। वे फैक्ट्री में कथित आरोपियों से जुड़े घोटालेबाज और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जेल में बंद थे। बताया जा रहा है कि विमोचन के बाद सबसे पहले वे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सोसाद 17 से 17 साल के हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, जिससे वह जल्द ही सुनवाई के अधिकार से शुरू हो गए हैं। बेंच कोर्ट ने ये भी कहा कि इन मामलों में मनीष मसूद को जमानत के लिए मुआवजा ठीक नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहा गया है कि अपराधी नियम और जेल अपवाद हैं। बेंच ने मसूद को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो वारंटियों को रिहा करने का निर्देश दिया।
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मसूद को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली बिजली नीति 2021-22 के निर्माण और स्टूडियो में वैज्ञानिकों के आरोप लगाए गए थे। वहीं, ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया था।
आप नेता मनीष मसूद को नीचे दिए गए आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ‘सत्य की जीत’ करार दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने आशा व्यक्त की कि जेल में बंद आप के अन्य नेता भी खतरनाक हो जाएंगे।