मोबाइल नेटवर्क समस्या से परेशान हैं? जल्द ही टेलीकॉम कंपनियाँ आपको सेवा में व्यवधान के लिए पैसे देंगी | प्रौद्योगिकी समाचार

नई दिल्ली: दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए नए सेवा गुणवत्ता नियमों के तहत जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने की स्थिति में दूरसंचार ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है।

नियामक ने संशोधित विनियमों – “एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की गुणवत्ता के मानक और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024” के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की श्रेणीबद्ध जुर्माना प्रणाली शुरू की है।

नए मानदंड तीन अलग-अलग विनियमों – बेसिक और सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता (QoS) का स्थान लेते हैं। किसी जिले में नेटवर्क आउटेज की स्थिति में, दूरसंचार ऑपरेटरों को नए नियमों के अनुसार पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छूट प्रदान करनी होगी और प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैधता बढ़ानी होगी।

ट्राई ने कहा, “यदि कोई महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है, तो सेवा प्रदाता को अगले बिलिंग चक्र में प्रभावित जिले में पंजीकृत पोस्टपेड उपभोक्ताओं को सेवा आउटेज के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ पेशकश के अनुसार आनुपातिक किराए में छूट प्रदान करनी होगी।”

नियामक एक कैलेंडर दिवस में 12 घंटे से अधिक नेटवर्क आउटेज अवधि को किराए में छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए एक पूर्ण दिन के रूप में गिनेगा। नए मानदंडों में कहा गया है, “पोस्टपेड ग्राहक को किराए में छूट या प्रीपेड ग्राहक को वैधता विस्तार, खराबी के सुधार में देरी या 24 घंटे से अधिक के महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज के कारण, जैसा भी लागू हो, महत्वपूर्ण नेटवर्क आउटेज के सुधार के एक सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।”

हालांकि, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली रुकावटों को वैधता के विस्तार के लिए नहीं माना जाएगा। यहां तक ​​कि फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाताओं को भी पोस्टपेड और प्रीपेड ग्राहकों को मुआवजा देना होगा, अगर उनके नेटवर्क या सेवा में खराबी तीन दिनों के बाद ठीक हो जाती है। नए नियम के अनुसार ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने के 7 दिनों के भीतर 98 प्रतिशत कनेक्शन सक्रिय करने होंगे।

मोबाइल सेवा प्रदाताओं को अपनी वेबसाइट पर सेवा-वार (2G, 3G, 4G, 5G) भू-स्थानिक कवरेज मानचित्र उपलब्ध कराने होंगे, जिससे उपयोगकर्ताओं को मदद मिलेगी। ट्राई के नए नियम छह महीने बाद लागू होंगे।