रायपुर। यहां से यहां राज्य में आने वाले सोसाइटी के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करें। छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्राप्त करने के लिए एसोसिएटेड प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में शामिल करना अनिवार्य है। अन्य राज्य से एनओसी लेकर आए ऐसे समाज, जिनके पूर्व में परिवहन कार्यालय रायपुर में पता परिवर्तन की सूचना दर्ज कराई गई है, जो कि डूूआ छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीकरण चिह्न प्राप्त नहीं है।
ऐसे समग्र वाहन स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य नवीन पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने के लिए वाहन पोर्टल के माध्यम से विहित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक लाइसेंस लाइसेंस 20 सितंबर 2023 तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ऐसा करने के लिए प्रस्ताव आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अन्यथा ऐसे में मोटरयान एक्ट एवं पार्टिसिपेंट्स के अंडर सेक्शन की जांच की जाएगी।
एनआईसीटी द्वारा विकसित वाहन पोर्टल के माध्यम से राज्य में वाहन संबंधी संपूर्ण कार्य की तैयारी जारी है। इसके तहत अन्य राज्यों के समूह को पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी हो रहे हैं। औद्योगिक राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने से पहले अन्य राज्य से आने वाली सोसायटी का एकमात्र पता परिवर्तन की सूचना दर्ज की गई है, जिसमें विभिन्न सोसायटी की छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्राप्त नहीं हुआ है।
परिवहन मुख्यालय से अन्य राज्यों के वाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व कार्यालय में परिवर्तन की जानकारी ली गई है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीकरण चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है, ऐसे सम्मिलन का सम्मिलन मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 55 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही की जानी है।
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