मेटा का ‘भुगतान या सहमति’ विज्ञापन मॉडल DMA का अनुपालन करने में विफल; EU ने जानकारी दी | प्रौद्योगिकी समाचार

नई दिल्ली: यूरोपीय संघ ने सोमवार को मेटा (पूर्व में फेसबुक) को अपने प्रारंभिक निष्कर्षों से अवगत कराया कि उसका “भुगतान या सहमति” विज्ञापन मॉडल डिजिटल मार्केट अधिनियम (डीएमए) का अनुपालन करने में विफल रहा है।

यूरोपीय आयोग के प्रारंभिक दृष्टिकोण में, “यह बाइनरी विकल्प उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा के संयोजन के लिए सहमति देने के लिए मजबूर करता है और उन्हें मेटा के सामाजिक नेटवर्क का कम व्यक्तिगत लेकिन समकक्ष संस्करण प्रदान करने में विफल रहता है”।

यूरोपीय संघ के आयोग द्वारा डीएमए की शुरुआत की गई थी, ताकि उपयोगकर्ताओं को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की जा सके कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाए, तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवोन्मेषी कंपनियां डेटा तक पहुंच के मामले में तकनीकी दिग्गजों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

यूरोपीय संघ में विनियामक परिवर्तनों के जवाब में, मेटा ने नवंबर 2023 में एक बाइनरी ‘भुगतान या सहमति’ प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं को – ‘इन सोशल नेटवर्क्स के विज्ञापन-मुक्त संस्करण के लिए मासिक शुल्क की सदस्यता’ या ‘व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ इन सोशल नेटवर्क्स के संस्करण तक निःशुल्क पहुंच’ के बीच चयन करना होगा।

आयोग ने एक बयान में कहा, “आयोग का प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि मेटा का ‘भुगतान या सहमति’ विज्ञापन मॉडल डीएमए के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह अनुच्छेद 5(2) के तहत निर्धारित आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।”

डी.एम.ए. के अनुच्छेद 5(2) के तहत, गेटकीपर को निर्दिष्ट कोर प्लेटफॉर्म सेवाओं और अन्य सेवाओं के बीच उपयोगकर्ताओं के डेटा को संयोजित करने के लिए उनकी सहमति लेनी चाहिए, और यदि कोई उपयोगकर्ता ऐसी सहमति से इनकार करता है, तो उन्हें कम व्यक्तिगत लेकिन समकक्ष विकल्प तक पहुंच होनी चाहिए।

प्रतिस्पर्धा नीति के प्रभारी कार्यकारी उपाध्यक्ष मार्ग्रेथ वेस्टेगर ने कहा, “हमारा प्रारंभिक दृष्टिकोण यह है कि मेटा का विज्ञापन मॉडल डिजिटल मार्केट अधिनियम का अनुपालन करने में विफल है। और हम नागरिकों को अपने डेटा पर नियंत्रण रखने और कम व्यक्तिगत विज्ञापन अनुभव चुनने में सक्षम बनाना चाहते हैं।”

आयोग ने कहा कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में वह गेटकीपर के कुल वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगा सकता है। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में यह जुर्माना 20 प्रतिशत तक हो सकता है।