CG NEWS : जिला प्रशासन ने लगाई बाल विवाह पर रोक, वर-वधू पक्ष को दी जानकारी, आप भी इस नंबर पर दे सकते हैं बाल विवाह की जानकारी…

बालोद. अक्षय तृतीया के अवसर पर जिला प्रशासन की सक्रियता से आज अर्जुंदा थाना क्षेत्र में बाल विवाह को बढ़ावा मिला। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अंकित जैन ने बताया कि गुंडरदेही विकासखण्ड के एक ग्राम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। रजिस्ट्रार इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में बनी संयुक्त जिला मनोवैज्ञानिक टीम ने ग्राम में एक प्रकरण का परीक्षण किया, जिसमें ग्राम की वधु का जिला कबीरधाम के वर के साथ 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन विवाह होने वाला था। प्राप्त सूचना के आधार पर जांच में वर एवं वधू की अंकसूची में जन्मतिथि से संबंधित दोषी का परीक्षण करने पर पाया गया कि वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है।

मामले की जांच के बाद जिला वैज्ञानिक संयुक्त टीम ने संबंधित परिवार को कानूनी स्थिति बताते हुए समझाया। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कबीरधाम को भी ऊपके प्रकरण की सूचना देते हुए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने वर के अवशेषों से भी इस संबंध में चर्चा करते हुए उन्हें बाल विवाह न करने और बाल विवाह संबंधी कानूनी जानकारी दी।

बाल विवाह पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

पूरी तरह से समझाइश के बाद सिद्धार्थ ने बाल विवाह न करने की सहमति दी। वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही यह विवाह करने पर राजा अपनी मन्दी की बात कही गई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावाल के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट टीम ने जिले में बाल विवाह की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी कर इसके बृहस्पति उपाय की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि आपके क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो स्थापित संपर्क नंबर 1098 एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद के दूरभाष क्रम 07749-223941 पर संपर्क कर सकते हैं।

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