रायपुर समाचार: रजिस्ट्री करा बिल्डर ने 25,70,400 चेक बाउंस दिए, एफआईआर दर्ज

रायपुर न्यूज़: रायपुर। सिविल लाइंस पुलिस ने बिल्डर सुशीलचंद्र पगारिया की रिपोर्ट पर एक जमीन खरीददार के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर निर्माता द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

रायपुर पुलिस ने बताया कि टैगोरनगर निवासी सुशील चंद्र पगारिया एवं पुत्र श्रेयांस पगारिया की ओर से कोर्ट के आदेश पर उनके नवजात शिशु डंगनिया को नामांकित किया गया है। 26 वर्ष पूर्व मैसाचुसेट्स ने दोनों प्राथियों के स्वामित्व वाली मंदिरहसौद स्थित जमीन 25 70 लाख 4 सौ रुपये में 4 अप्रैल 2019 को संपत्ति थी और बैंक ऑफ क्रेडिट के पांच चेक 10 जून 2019 की तारीख वाले थे। अनावेदक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि यदि धनादेशों की अधिसूचना प्रस्तावित तिथि पर नहीं है तो उक्त विलेख अनुच्छेद, प्रभावहीन व शून्य हो जाएगा। जबकि 16 जून को चेक प्रोटोकॉल पर उक्त बैंक द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न टिप के साथ उन्हें बैन कर दिया गया था।

इसकी सूचना दस्तावेज में 15 दिन पहले नोट की मांग की गई थी। पुलिस को शिकायती पत्र भी दिया गया। लेकिन समय-सीमा के अंदर कोई भी कानूनी सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है, जो अभी भी मौजूद है। विवादित भूमि के अंतर्विरोध पर रोकटोक के खिलाफ़ निषेधाज्ञा का आदेश भी जारी किया गया था। लघु निषेधाज्ञा आदेश की जानकारी पंजीकरण वी पटवारी कार्यालय में पूछताछ करने पर यह प्राप्त जानकारी हुई कि अनावेदक पूर्व में 4 फरवरी 2020 को उक्त भूमि का वेच भरत कुमार निषाद और अंजनी कुमार सिंह द्वारा किसी भी विवाद से मुक्त किया जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि मामले में मूल विवरण कर विस्तृत विवरण जारी किया जा रहा है।