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    Home»Chhattisgarh»शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गया
    Chhattisgarh

    शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गया

    Indian SamacharBy Indian SamacharAugust 23, 20233 Mins Read
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    सहायक अध्यापक भर्ती: शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए छात्र के प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे ब्यूअम को बड़ा झटका लगा है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए केवल डीएड के नामांकन को ही पात्र माना जाएगा, जबकि बीएड वाले अभ्यर्थी इस भर्ती की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सकते। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय से फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है।

    काउंसिलिंग आज से हुई शुरू, मगर…

    शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसिलिंग आज से शुरू हुई। दोपहर 12 बजे से 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in में शुरुआत की जा रही है। इस काउंसिलिंग में व्यापम परीक्षा परिणाम के अनुसार सहायक शिक्षक कटऑफ रैंक की जानकारी विभाग के पोर्टल पर मूल्यांकन किया जा सकता है। काउंसिलिंग में केवल DED/DLED करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं।

    BED कोचिंग काउंसिलिंग से पूछे गए निर्देश

    उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा बी.एड. में आदेश के परिपेक्ष्य में। डिग्री धारकों के लिए सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया जारी की गई है। अत: जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम के पोर्टल पर अपनी योग्यता डी.एड./डीएलएड अंकित की है, वे काउंसिलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए वाणिज्य विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

    काउंसिलिंग से पहले पुनर्निर्मित नियम

    यहां भर्ती से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में ऑर्केस्ट्रा ने इंद्रावती भवन में ग्राहक विक्रेता, लोक शिक्षण कार्यालय में प्रदर्शन किया। इनका कहना है भर्ती नियम ही बदल दिया गया है। बताया गया कि असिस्टेंट टीचर काउंसिलिंग प्रक्रिया में सहायक शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में बी एड डिग्री की भर्ती की गई है।

    शिक्षक भर्ती – 23 में सहायक कंपनियों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री स्ट्रैटेज को भी शामिल किया गया है, जिसमें 22 अगस्त 2023 को ग्रेड ऑफ रैंक जारी किया गया है। इस भर्ती के विरोध में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। जबकि उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लागे याचिका 5788/2023 का अंतिम निर्णय बाकी है। इनमें कहा गया है कि पूरी तरह से भर्ती में राजपत्र सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन का ही विज्ञापन किया जाना चाहिए। इसके लिए बीएड डिग्री स्ट्रेट्स को सहायक शिक्षक परामर्श में शामिल किया जाएगा जब तक कि अदालत का अंतिम निर्णय न आ जाए।

    BED मासूम ने ‘बाबा’ से की मुलाकात

    कोर्ट के भर्ती नियमों में बदलाव के बाद व्यापमं की भर्ती परीक्षा सलाहकार कर काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और निर्देश दिए। उनका कहना है कि अगर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएड वाले पात्र थे, तो शासन ने बीएड बीएड को भी परीक्षा में शामिल क्यों किया? एसोसिएट्स, उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत डी क्रूज़ ने बीडीबीएडी को भर्ती से बाहर कर दिया है।

    पहले ये था नियम

    सहायक शिक्षक भर्ती: भर्ती काउंसिलिंग से बाहर निकले डिप्टी सीएम को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि सहायक शिक्षक वर्ग में बीएड और डीएड दोनों ही उम्मीदवार पात्र रहेंगे। इसके आधार पर ही प्रतियोगी भर्ती परीक्षा शामिल है। इसका रिजल्ट भी व्यापमं ने जारी किया है।

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