सीजी लोकसभा चुनाव 2024: मतदान दिवस और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक मतदान का प्रस्ताव पूर्व चुनाव होगा

सीजी लोकसभा चुनाव 2024: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में क्रिएटिविटी प्रकृति के नारे के प्रकाशन को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश में हो रहे सातों स्टेज के मतदान दिवस और उसके एक दिवसीय पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक कैलेंडर का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।

मुख्य पोर्टफोलियो रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के इस संबंध में जारी की गई जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए मतदान दिवस और उनके एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले लॉटरी के लिए यह अनिवार्य होगा।

आयोग के अप्रैल निर्देश प्रथम चरण में 18 और 19, दूसरे चरण में 25 और 26 अप्रैल और तीसरे चरण में 6 और 7 मई को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन के लिए पूर्व जिला या राज्य स्तरीय मीडिया में प्रमाणन समिति से प्रमाण पत्र का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। है. इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग ने राज्य वैज्ञानिक और जिला वैज्ञानिक मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन आवेदन पर तत्काल निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किप्लॉव पुर्तगाल द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रकाशन दिनांक से कम से कम दो दिन पहले पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति को अप्लाई प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मुख्य कलाकार श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस के पूर्व एवं मतदान तिथि को मीडिया में छापने के बाद कलाकार प्रकृति के कलाकारों के प्रकाशन के बाद वे दल या विलय जो प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई या खंडन का अवसर नहीं होता है . ऐसे में इंडिपेंडेंट, इलाक़े और इलाक़ों के लिए पोलिटिकल के प्रकाशन के लिए मतदान दिवस के एक दिन पहले और मतदान की तारीख़ का पूर्वाभ्यास आवश्यक है।

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