भारत में प्रतिबंधित ऐप्स: सरकार का बिग एक्शन, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स पर प्रतिबंध

भारत में बैन हुए ऐप्स: सोशल मीडिया और फिल्में एक ऐसा मंच है, जो घर-घर में मौजूद है। वेबसाइटों और ऐप्स के माध्यम से आप घर बैठे-बैठे जो चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसी कई सारी वेबसाइटें, प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स हैं, जो लोगों तक पहुँचाते हैं। इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए 18 प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट और 10 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंचों पर 'क्रिएटिव एक्सप्रेशन (रचनात्मक अभिव्यक्ति)' को नग्नता, अश्लीलता और व्यंग्य का प्रचार करने पर जोर दिया।

सरकारी बयान में कहा गया है, पुरातत्वविदों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया एवं मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों की सलाह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत लिया गया था।

बता दें कि इन प्लेटफॉर्म पर थिएटर की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधि (निषेध) अधिनियम की धारा 67 और 67ए और 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई भी की गई है।

यहां देखें ऐप्स की लिस्ट

यहां आपको उन ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें ब्लॉक किया गया है। इनमें ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येसमा, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फुगी, चिकूफ्लिक्स और प्राइम प्ले जैसे नाम शामिल हैं।