रायपुर। राज्य सूचना आयोग ने निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर नहीं दी है, जिसमें 50 हजार रुपए की कटौती का अनुमान लगाया गया है।
दो साल पहले अवकाश संबंधी जानकारी
कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने अक्टूबर 2020 में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तहत अधिकार अधिनियम के तहत दो आवेदन नीचे दिए थे। पहले आवेदन में शहर के निजी स्कॉलों की फीस और फीस के परीक्षण को लेकर विभाग में कार्रवाई के दस्तावेज बनाए गए थे। दूसरे आवेदन में निजी स्कूलों की ओर से की जा रही साझीदारों और बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े संबंध पर कार्रवाई की मांग की गई थी। समय अवधि शुरू होने के बावजूद जानकारी नहीं दी गई।
राज्य सूचना आयोग में अपील
समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेक्की ने पहले अपीलीय अधिकारी और उसके बाद राज्य सूचना आयोग के समन अपील की। आयोग ने पाया कि जन सूचना अधिकारी ने समय पर उपलब्ध जानकारी के संबंध में कोई भी अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है, न ही अपील अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। जनवरी 2022 में जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब भी नहीं दिया। प्रकरण पर सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त मनोज मराठा ने जन सूचना अधिकारी के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।